जन सुरक्षा कानून को चुनौती – हाईकोर्ट में सुनवाई अब 23 सितम्बर को
सामाजिक कार्यकर्ता विक्की महेंद्र सवाई द्वारा दाखिल की गई जनहित याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने आदेश पारित किया है। याचिका में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारित महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, 2025 को संविधान विरोधी बताते हुए खारिज करने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि यह कानून नागरिकों की आवाज़ दबाने, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आंदोलनकारियों को नक्सलवादी ठहराकर जेल भेजने के लिए बनाया गया है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 22 और 32 का सीधा उल्लंघन करता है।
आज की सुनवाई में मामला 23 सितम्बर 2025 को पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। याचिकाकर्ता विक्की सवाई ने कहा कि –
“यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर नागरिक की आवाज़ की है। संविधान हमें अन्याय के खिलाफ बोलने का अधिकार देता है, और इस काले कानून को लागू होने से रोकना ही हमारा कर्तव्य है।”
अगली सुनवाई पर उम्मीद है कि माननीय हाईकोर्ट राज्य सरकार को नोटिस जारी करेगा।
विक्की सवाई:- समाजसेवक ( वर्धा )


