संवाददाता:- युसूफ पठान.
आगामी ग्रा.प. और जि.प. चुनावो को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करवाने की तैयारी
पुलिस ने अबतक 12 गैंगस्टर प्रवृत्ति के खतरनाक व्यक्तियों को भेजा जेल
वर्धा पुलिस ने शहर के कुख्यात बदमाश राकेश मुन्ना पांडे उर्फ़ “स्लम दादा’ के खिलाफ एमपीडीए यानि हानिकारक कृत्यों के निवारण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर अमरावती केंद्रीय कारागार भेजा है। गौरतलब है की राकेश मुन्ना पांडे के खिलाफ वर्ष 2007 से अब तक वर्धा शहर और सेवाग्राम पुलिस थाने में कुल 42 अपराध दर्ज है, जिनमें से 20 दंडनीय हैं।
उसके खिलाफ रंगदारी, जुआ, अवैध समूह इकट्ठा करके अतिक्रमण, हत्या का प्रयास, जान से मारने की धमकी, हथियार के साथ डकैती, सरकारी कर्मचारी पर हमला, सरकारी संपत्ति को नुकसान, जबरन चोरी, जानबूझकर चोट पहुंचाना, तड़ीपार होकर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश और बंदूक लेकर चलना जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार राकेश मुन्ना पांडे ने वर्धा (शहर), रामनगर और सेवाग्राम के आसपास के क्षेत्रों में आम जनता के मन में भारी आतंक पैदा कर दिया था। उसके डर के कारण, कई पीड़ितों ने उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत भी नहीं रखते थे, जिससे क्षेत्र में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था भंग हो गई थी। उसकी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए इससे पहले उसे 2022 और 2023 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 और 2020 व 2022 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 55 और धारा 56 के तहत वर्धा जिले से निर्वासित भी किया गया था।
इसपर वर्धा शहर के थानेदार पुलिस निरीक्षक पराग पोटे ने पुलिस अधीक्षक अनुराग जैन के माध्यम से जिलाधिकारी वनमती सी। को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उस प्रस्ताव में राकेश पांडे को एमपीडीए अधिनियम के तहत हिरासत में लेने का अनुरोध किया गया था। तदनुसार जिलाधिकारी ने 07 जुलाई को हिरासत आदेश जारी किया, जिसके बाद राकेश पांडे को अमरावती केंद्रीय कारागार भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक अनुराग जैन ने बताया कि आगामी ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद चुनाव भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से ऐसे अवैध शराब विक्रेताओं और समाज में गुंडा प्रवृत्ति वाले खतरनाक लोगों के विरुद्ध एमपीडीए अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दोहराया कि वर्ष 2024 में कुल 19 शराब विक्रेताओं और गुंडा प्रवृत्ति वाले अपराधियों पर एमपीडीए अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था और विभिन्न जेलों में रखा गया था। वर्ष 2025 में भी अब तक 12 अवैध शराब तस्करों और गैंगस्टर प्रवृत्ति के खतरनाक व्यक्तियों को जेल भेजा गया है।
यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक अनुराग जैन, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर कावडे, वर्धा उप-विभागीय पुलिस अधिकारी प्रमोद मकेश्वर, स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी के मार्गदर्शन में वर्धा शहर पुलिस थानेदार पुलिस निरीक्षक पराग पोटे, डीबी पाठक इनचार्ज शरद गायकवाड, पुलिस हवालदार संजय खल्लारकर, अमोल आत्रम, आशीष महेश्गौरी, गजानन धर्मे, अभिजीत वाघमारे, वैशाली करमनकर और करिश्मा परचाके द्वारा की गयी

